जीएसटी में रजिस्ट्रेशन

1982

जो भी करदाता केन्द्रीय एक्साइज कानून, सर्विस टैक्स कानून, केन्द्रीय विक्रीकर अथवा राज्य वैट कानून के अंतर्गत पंजकृत हैं वे जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होने के अधिकारी हैं | जो करदाता उपरोक्त कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं और उनका वार्षिक टर्नओवर २० लाख रुपये या उससे अधिक है तो वे जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होने के अधिकारी होंगे, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह सीमा १० लाख रूपये है | इस सन्दर्भ में टर्नओवर का अर्थ सम्बन्धित करदाता द्वारा पूरे भारत में किये जा रहे सकल कारोबार से है जिसमे मुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार भी सम्मिलित है | यदि व्यापार दो स्थानों अथवा दो भिन्न राज्यों से के किया जा रहा है वो भी एक ही इकाई के अंतर्गत माना जायेगा |
वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अंर्तगत पंजीकरण करवाना व्यवसाय को निम्नलिखित लाभ प्रदत्त करेगाः

  • वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त होती है
  • इनपुट वस्तुओं या सेवाओं के समुचित कर भुगतान के लेखा जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या व्यापार द्वारा दोनो पर देय जी.एस.टी. भुगतान के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
  • अपने खरीदारों से कानूनी तौर पर कर जमा करने और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर खरीदार या प्राप्तकर्ताओं को देयकरों को क्रेडिट करने के लिये अधिकृत किया है।

जिनका वार्षिक टर्नओवर उपरोक्त सीमा से कम है वे स्वेच्छा से भी पंजीकरण करा सकते हैं |
निम्न व्यापार करने वाले करदाताओं को उपरोक्त सीमा से कम टर्नओवर की स्थिति में भी पंजीकरण आवश्यक है :

  • अंतर्राज्यीय आपूर्ति करने वाले करयोग्य व्यक्ति
  • आकस्मिक और अनिवासी करयोग्य व्यक्ति
  • रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर देयता वाले व्यवसायी
  • करयोग्य व्यक्ति की ओर से आपूर्ति करने वाले एजेंट
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता
  • अपने ब्रांड नाम के तहत सेवाएं देने वाले एग्रीगेटर
  • टीडीएस कर कटौती हेतु जिम्मेदार व्यक्ति

जो भी करदाता केन्द्रीय एक्साइज कानून, सर्विस टैक्स कानून, केन्द्रीय विक्रीकर अथवा राज्य वैट कानून के अंतर्गत पंजकृत हैं उन्हें पंजीकरण के अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है| उन्हें स्वतः पैन पर आधारित रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रदान किया जायेगा | जो उपरोक्त नियमों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं उन्हें पंजीकरण के की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् ३० दिन के अंदर आवेदन करना है |

आवेदन की प्रक्रिया

जीएसटी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने के योग्य कोई भी व्यक्ति, या तो जीएसटीएन पोर्टल अथवा सुविधा केंद्र के माध्यम से फॉर्म भर सकता है | आवेदक के पास वैध पैनकार्ड होना अनिवार्य है |

फॉर्म जी एस टी REG-01 का भाग-A भरें। अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, और फॉर्म जमा करें। पैन जी एस टी पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

आपको अपने मोबाइल और ईमेल पर एक आवेदन संदर्भ नंबर मिलेगा। उसके बाद फॉर्म जी एस टी REG-01 का भाग B भरें और आपको प्राप्त एप्लीकेशन रेफेरेंस नंबर भरें। अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज :

फोटोग्राफ: मालिक, भागीदारों, प्रबंध ट्रस्टी, समिति आदि और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के फोटोग्राफ।

करदाता के संविधान: पार्टनरशिप डीड, पंजीकरण प्रमाणपत्र या संविधान के अन्य सबूत।

व्यापार के प्रमुख / अतिरिक्त जगह का सबूत: स्वयं के परिसर के लिए: परिसर के मालिकाना हक के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगर खाता या बिजली बिल की नकल।

किराए पर या पट्टे पर परिसर के लिए: किराए / लीज़ समझौते के साथ मकान मालिक के दस्तावेजों जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगर खाता नकल या बिजली की बिल की नकल। बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के पहले पृष्ठ की स्कैन कॉपी

प्राधिकरण फॉर्म्स: प्रत्येक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्राधिकरण की नकल या निर्धारित प्रारूप में समिति या निदेशक मंडल के प्रबंध के प्रस्ताव की एक प्रति अपलोड करें।

अतिरिक्त जानकारी आवश्यक होने पर आपके लिए फॉर्म जी एस टी REG-03 जारी किया जाएगा। फॉर्म जी एस टी REG-03 प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्यदिवसों के अंदर आपको फॉर्म जी एस टी REG-04 में अपेक्षित जानकारी भरकर प्रस्तुत करनी होगी। यदि आपने फॉर्म जी एस टी REG-01 या फॉर्म जी एस टी REG-04 में सारी अपेक्षित जानकारी दी है, तो फॉर्म जी एस टी REG-01 या फॉर्म जी एस टी REG-04 की प्राप्ति की तारीख से 3 दिनों के अंदर फॉर्म जी एस टी REG-06 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यदि दिए गए ब्यौरे संतोषजनक नहीं हैं, तो फॉर्म जी एस टी REG-05 का उपयोग करते हुए पंजीकरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

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